लाडपुरा प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू निलंबित
जिले की लाडपुरा पंचायत समिति के प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर निलंबित कर दिया है। वित्तीय अनियमितताओं की जांच के बाद विभाग के अतिरिक्त आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने ये ओदश जारी किए हैं। इस आदेश की पुष्टि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजपाल सिंह ने की है। जांच रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पंचायत समिति लाडपुरा की अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, गांवों की सड़क और नाली सफाई कार्य में कई खामियां पाई गई थीं।
प्रशासनिक आदेश में ये बताया गया है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 186 के तहत पंचायत समिति स्तर पर गठित क्रय समिति का अध्यक्ष पंचायत समिति का प्रधान होता है। इसी नाते मैसर्स जय महाकाल सिक्योरिटी सर्विसेज व मैसर्स भारती लेबर सप्लायर्स को पंयायत समिति लाडपुरा की 12 ग्राम पंचायतों में कार्य के करने के लिए योग्य मानकर निविदा की पारदर्शिता को प्रभावित किया गया है। प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू ने पदीय दायित्यों का निर्वहन नहीं किया। इस संबंध में आरोपी प्रधान गुड्डू को आरोप पत्र भी जारी किया गया है। साथ ही उन्हें आदेश दिया गया है कि निलंबन काल में पंचायत समिति के किसी कार्य एवं कार्रवाई में वे भाग नहीं ले सकेंगे।
गौरतलब है कि 24 फरवरी को नईमुद्दीन गुड्डू के बेटे और बनियानी सरपंच मोइजुद्दीन गुड्डू को भी अनियमितताओं के चलते प्रशासक पद से मुक्त किया गया है। मोइजुद्दीन गुड्डू के खिलाफ भी विभाग ने जांच करवाई थी, जिसमें खामियां मिलने पर विभाग ने आदेश जारी किए थे। वहीं निलंबन को लेकर नईमुद्दीन गड्डू ने कहा कि उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। अभी निलंबन का आदेश नहीं मिला है। आदेश मिलने के बाद उसका जवाब भी दिया जाएगा।