जमानत पर रिहा आरोपी को देश विरोधी गतिविधियों के चलते फिर से जेल भेजा
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जोधपुर में एटीएस से जुड़े एक मामले में देश विरोधी गतिविधियों के आरोपी मोहम्मद अमार यासर की सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत को जोधपुर की अदालत ने शर्तों के उल्लंघन के चलते निरस्त कर दिया है।
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या-3, जोधपुर महानगर के न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह ने यह फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक एटीएस दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार आरोपी को 3 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें तय करने का अधिकार विचारण न्यायालय को सौंपा था। इसके बाद जोधपुर की अदालत ने स्पष्ट शर्त रखी थी कि आरोपी भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा और अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
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हालांकि जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी पर फिर से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे। इस संबंध में झारखंड एटीएस ने एफआईआर संख्या 06/2025 दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियों को आरोपी के मोबाइल फोन से संदिग्ध और देश विरोधी सामग्री भी बरामद हुई है।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए जमानत निरस्त कर दी। साथ ही आरोपी को प्रोडक्शन वारंट के जरिए अदालत में पेश करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। कोर्ट का यह फैसला सुरक्षा एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।