दीपावली पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस दौरान ट्रेनों में पटाखे, विस्फोटक या किसी भी प्रकार की ज्वलनशील वस्तु लेकर यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि सुरक्षित और सुगम रेल संचालन रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यात्रियों की संरक्षा के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। दीपावली पर कई यात्री पटाखे, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस सिलेंडर, माचिस, स्टोव, सूखी झाड़ियां आदि लेकर यात्रा करते हैं, जो अत्यंत खतरनाक और पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। इनमें लगी एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा हादसा बन सकती है।
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उन्होंने कहा कि रेल प्रशासन ने सभी ट्रेनों में चेतावनी स्टीकर लगाए हैं, जिनमें उल्लंघन पर सजा का प्रावधान भी दर्शाया गया है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के तहत ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर एक हजार रुपए तक का जुर्माना, तीन साल तक की कैद या दोनों हो सकते हैं।
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे रेल यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की ज्वलनशील या विस्फोटक वस्तु साथ न रखें। इसमें गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर और पटाखे शामिल हैं। रेलवे का उद्देश्य है कि सभी यात्री अपनी मंजिल तक सुरक्षित और सुखद यात्रा का अनुभव प्राप्त करें।