राजस्थान हाईकोर्ट ने रियां बड़ी क्षेत्र में बजरी से जुड़े मामले में पुलिस की जांच प्रक्रिया पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 12 लोगों को कैंपर से रौंदने की कथित घटना की अब तक जांच नहीं होने पर नाराजगी जताई। साथ ही हाईकोर्ट ने नागौर पुलिस अधीक्षक को दोनों मामलों से जुड़ी पूरी जानकारी के साथ व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी से मामले की जांच के तरीके पर जवाब मांगा था। थाना प्रभारी जांच में कथित दोहरे मापदंड और पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए। इसके बाद हाईकोर्ट ने नागौर पुलिस अधीक्षक को तलब किया। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पंकज चौधरी ने पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर 2026 को होगी।
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ग्रामीणों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग
रियां बड़ी क्षेत्र में बजरी से जुड़े मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान 20 से ज्यादा ग्रामीणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मेड़ता विधानसभा बीएलए-1 सुरेंद्र बेड़ा ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने जोर दिया कि ग्रामीणों ने बजरी से जुड़े मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई थी, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि 12 लोगों को कैंपर से रौंदने की घटना हुई है, तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। केवल प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना सही नहीं है।