कोर्ट में पत्नी का हत्यारा सोमाराम
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जोधपुर के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने दो अलग—अलग मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई है। पहला मामला पत्नी की हत्या से जुड़ा है तो दूसरा मामला तेजाब फेंकने का है।
पहले मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश उपेन्द्र शर्मा ने पति सोमाराम को आजीवन कारावास की सजा के आदेश दिए हैं। अपर लोक अभियोजक मालम सिंह ने पैरवी करते हुए कहा कि आरोपी ने जीवन भर का साथ निभाने का वादा कर पत्नी हस्तु देवी की हत्या कर दी। वहीं परिवादी की ओर से केशर सिंह नरूका ने बताया कि आरोपी सोमाराम पुत्र लक्ष्मण राम ने रिश्ते का खून करने के साथ ही संतान को भी मां से दूर कर दिया। इस पर कोर्ट ने आरोपी सोमाराम को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। मामले के अनुसार 19 मार्च 2016 को लूणी थाने के रोहिचा खुर्द गांव के हरीश ने अपने ही पिता सोमाराम के खिलाफ हस्तु देवी की हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था।
उधर, दूसरे मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमप्रकाश ने तेजाब डालकर हत्या का प्रयास करने के आरोपी राधाकिशन को दस साल की सजा के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार बोरानाडा थाने में साल 2013 में राधाकिशन सोनी ने मामला दर्ज कराया था कि उसके भाई लखपत सोनी पर आरोपी राधाकिशन ने तेजाब डालकर हत्या करने का प्रयास किया था।