जोधपुर के हरियाढाणा गांव में कुछ दिन पूर्व जमीनी विवाद और पेड़ काटने के विरोध को लेकर जिंदा जलाई गई महिला को ढाई लाख रुपए की सहायता राशि मिली। हाइकोर्ट विधिक समिति के अध्यक्ष व हाईकोर्ट जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास ने मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए ये निर्देश दिए थे।
हाईकोर्ट के दखल के बाद पीड़ित परिवार को विधिक सेवा प्रदान करने के अतिरिक्त राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत ढाई लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की गई है। गौरतलब है कि बोरुन्दा थाना क्षेत्र के इस गांव में ललिता नाम की महिला को इसलिए जिंदा जला दिया गया था कि वह पेड़ों को काटने नहीं दे रही थी। इस मामले में गांव के सरपंच सहित दस लोगों पर आरोप है कि वह रोड निर्माण के लिए पेड़ काटना चाहते थे। जिसका विरोध ललिता कर रही थी। इसी के चलते इन लोगों ने रविवार को ललिता पर पेट्रोल छिड़कर उसे आग के हवाले कर दिया। यह मामला कई दिनों तो देशभर की मीडिया की सुर्खियां बना रहा है।