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Rajasthan: पीसी ज्वेलर्स पर 1.50 लाख का जुर्माना, ग्राहक को गहने में जड़े स्टोन भी सोने के भाव दिए

Mon, 25 Jul 2022 01:42 PM IST
रोमा रागिनी न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर

सार

उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने परिवादी को पांच हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि फर्म को पत्थरों को सोने के भाव बेचने का अधिकार नहीं है।
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पीसी ज्वेलर्स पर जुर्माना - फोटो : Social Media
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विस्तार
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उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने पीसी ज्वेलर्स पर डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया है। ज्वेलरी फर्म ने पेंडल सेट में लगे स्टोन को भी ग्राहक को सोने के भाव तौल कर बेच दिया। जिसके बाद फर्म ने जुर्माना लगाया और उपभोक्ता कल्याण कोष में जुर्माना राशि जमा कराने का आदेश दिया है।

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मीडिया रिपोर्टस के अनुसार जयपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड निवासी उर्वेश जैन ने दिल्ली की फर्म पी सी ज्वेलर्स के दिल्ली के सरदारपुरा के शोरूम से अक्टूबर 2016 में 21.24 ग्राम सोने का पैंडल सेट खरीदा था। पेंडल सेट टूटने पर ग्राहक को पता चला कि इसमें बारीक स्टोन लगे हुए हैं। फर्म ने स्टोन का वजन कम भी नहीं किया। इसके साथ ही स्टोन को सेट में शामिल कर सोने की दर से ही कीमत वसूल की गई। इस पर उसने ज्वेलर्स के विरुद्ध उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत कर दिया।


आयोग के अध्यक्ष डॉ. श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ. अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी ने कहा कि किसी भी व्यापारी को ज्वेलरी में लगे पत्थरों को सोने के भाव ग्राहक को बेचने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही ग्राहक के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह भविष्य में विक्रेता से ही इस ज्वेलरी की अदला- बदली या रिटर्न करें। अन्य किसी व्यापारी की ओर से स्टोन की कीमत सोने के भाव नहीं दी जाएगी। आयोग ने माना कि स्टोन लगे सेट की वजन की कीमत सोने के भाव से लगाई गई है। जिसके बाद आयोग ने साढ़े पांच हजार रुपए की राशि वापस लौटाने के साथ शारीरिक और मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए पचास हजार रुपए हर्जाना भुगतान करने का आदेश दिया है।

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आयोग ने ज्वेलरी फर्म पर ग्राहकों से इस प्रकार राशि वसूल कर किये जाने को लेकर गंभीरता से लिया और फर्म पर एक लाख रुपए राशि अतिरिक्त हर्जाना भी लगाया है। फर्म को यह राशि दो महीने में उपभोक्ता कल्याण कोष राजस्थान में जमा करानी होगी।

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