जैसलमेर के बुजुर्ग की अश्लील वीडियो शेयर करने वाला गिरफ्तार
जिले में कुछ माह पूर्व एक बुजुर्ग व्यक्ति का अश्लील वीडियो वायरल होने से सनसनी फैल गई थी। अब इस मामले में जैसलमेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित करने वाले मुख्य आरोपी को उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई सम थाना पुलिस की तकनीकी दक्षता और साइबर निगरानी के चलते संभव हो सकी। गिरफ्तार आरोपी अनुज कुमार (23) पुत्र भगवती सिंह लोदी, निवासी काजिमाबाद, जिला अलीगढ़ (उत्तरप्रदेश) है। वह एक निजी कंपनी में मुनीम के पद पर कार्यरत था। पुलिस जांच में सामने आया कि अनुज सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो शेयर करने के लिए टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता था।
थानाधिकारी सुरजाराम ने बताया कि अनुज ने जैसलमेर के बाबा का वीडियो नामक लिंक बनाकर उक्त वीडियो को सोशल मीडिया पर बार-बार अपलोड किया और हजारों लोगों तक पहुंचाया। गौरतलब है कि जैसलमेर के तनोट थाना क्षेत्र में कुछ महीने पहले एक महिला और बुजुर्ग का आपत्तिजनक वीडियो सामने आया था। मामले में पहले ही वीडियो में दिख रही महिला और उसके एक साथी युवक को गिरफ्तार किया जा चुका है और दोनों वर्तमान में जमानत पर रिहा हैं। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता रहा, जिससे पीड़ित बुजुर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा।
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सम थाना पुलिस ने वीडियो की सोशल मीडिया पर गतिविधियों की निगरानी की और लिंक ट्रेस कर तकनीकी विश्लेषण किया गया, जिससे अनुज कुमार की पहचान हुई। आरोपी की सोशल मीडिया गतिविधियों, प्रोफाइल और टेलीग्राम ग्रुप को ट्रैक कर साक्ष्य जुटाए गए। इसके बाद थानाधिकारी सुरजाराम के नेतृत्व में पुलिस टीम अलीगढ़ भेजी गई, जिसमें एएसआई ओमप्रकाश और कांस्टेबल मनोज कुमार, मुकेश कुमार, प्रवीण कुमार, सोहनलाल और मनीषा शामिल थे। टीम ने अलीगढ़ में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया और जैसलमेर ले आई। आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट व अश्लील सामग्री के प्रसारण से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
थानाधिकारी सुरजाराम ने बताया कि यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि साइबर अपराधों और सोशल मीडिया पर फैल रही अश्लीलता के खिलाफ एक बड़ी मुहिम की शुरुआत है। पुलिस ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब और एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय उन अकाउंट्स की भी पहचान शुरू कर दी है, जो इस वीडियो को साझा कर रहे थे। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या अश्लील सामग्री को न देखें, न डाउनलोड करें और न ही शेयर करें। ऐसा करने पर आईटी एक्ट की धारा 66E, 67 और 67A के तहत व्यक्ति को जेल और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।