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Rajasthan: फोन टैपिंग केस में दिल्ली पुलिस की जांच पर सरकार को आपत्ति नहीं, सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया मुकदमा

Fri, 27 Sep 2024 07:02 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, Jaipur

सार

राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपना मुकदमा वापस लेते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग मामले की जांच को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य सरकार दिल्ली पुलिस की जांच में कोई बाधा नहीं डालेगी और उसे पूरी तरह सहयोग देगी।
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गजेंद्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग केस। - फोटो : अमर उजाला
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गजेंद्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग मामले में एक बड़े कानूनी घटनाक्रम के तहत राजस्थान के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने आज शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट से अपना मुकदमा वापस ले लिया है। इस कदम के साथ राजस्थान सरकार के रुख में बड़ा बदलाव आया है। अब दिल्ली पुलिस को इस विवादास्पद एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति मिल गई है, जिसे रद्द करने के लिए लोकेंद्र शर्मा ने याचिका दायर की थी।

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राजस्थान सरकार की ओर से पेश होते हुए, शर्मा ने हालिया घटनाक्रमों को रिकॉर्ड पर रखा और बताया कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य द्वारा दायर मुकदमा, जिसमें दिल्ली पुलिस की एफआईआर की जांच करने की क्षेत्राधिकार को चुनौती दी गई थी, वापस ले लिया गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि इस वापसी के बाद, अब राजस्थान सरकार को दिल्ली पुलिस द्वारा जांच पूरी करने में कोई आपत्ति नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 528 के तहत दायर आवेदन में घटनाओं की समयरेखा का विस्तार से उल्लेख किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का 29 अगस्त, 2024 का आदेश भी शामिल है, जिसमें राज्य को मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी गई थी। राज्य सरकार ने शुरू में यह तर्क दिया था कि केवल राजस्थान पुलिस को इस मामले की जांच करने का अधिकार है। हालांकि, चल रहे कानूनी विकास को देखते हुए, राजस्थान सरकार ने अपना रुख बदलते हुए मामले को वापस लेने का निर्णय लिया और अब वह दिल्ली पुलिस की जांच के साथ सहमत है।
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आज की सुनवाई के दौरान, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनीश दयाल ने राज्य के संशोधित रुख पर ध्यान दिया। शर्मा ने जोर देकर कहा कि राजस्थान सरकार पूरी तरह से दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग करेगी और आवश्यकतानुसार जांच पूरी करने के लिए सभी सहायता और सबूत प्रदान करेगी। एफआईआर नंबर 50/2021 जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, आईटी अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज है, उसकी जांच अब दिल्ली पुलिस द्वारा पूरी की जाएगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन घटनाक्रमों को संज्ञान में लिया और राज्य सरकार के आवेदन को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दी। अगली सुनवाई 14 नवंबर, 2024 को निर्धारित की गई है। यह मामला, जो अवैध फोन टैपिंग के गंभीर आरोपों से जुड़ा है, लगातार व्यापक ध्यान आकर्षित कर रहा है। इस मामले में प्रमुख राजनीतिक हस्तियों की भागीदारी और बदलती कानूनी स्थिति ने इसे हाल के समय के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक बना दिया है।
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