नगर निगम जयपुर के महापौर पद के निर्वाचन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। महापौर पद के लिए कल 25 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। मतदान प्रक्रिया सुबह 10 से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक चलेगी। मतदान का समय समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रशासन ने निर्वाचन में भाग लेने वाले सभी निर्वाचित पार्षदों के लिए आवश्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य किया है।
रिटर्निंग अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि नगर निगम जयपुर के सभी निर्वाचित पार्षद मतदान के लिए निर्धारित स्थल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदान करने के लिए पार्षदों को अपने साथ फोटोयुक्त पहचान-पत्र, शपथ प्रमाण-पत्र तथा निर्वाचन प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से लेकर आना होगा।
प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार महापौर पद के निर्वाचन की प्रक्रिया निर्धारित समय के अनुसार पूरी कराई जाएगी। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक पात्र निर्वाचित पार्षद अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान समाप्त होने के बाद मतों की गणना शुरू होगी और निर्वाचन परिणाम की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
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महापौर पद के निर्वाचन को देखते हुए नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। मतदान में केवल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पात्र निर्वाचित पार्षद ही हिस्सा ले सकेंगे। ऐसे में प्रशासन ने सभी पार्षदों से समय पर पहुंचने और आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखने की अपील की है, ताकि मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। पार्षद की पहचान सुनिश्चित करने के लिए फोटोयुक्त पहचान-पत्र आवश्यक होगा। इसके साथ ही शपथ प्रमाण-पत्र और निर्वाचन प्रमाण-पत्र भी साथ रखना होगा। प्रशासन ने इन दस्तावेजों को निर्वाचन प्रक्रिया के लिए अनिवार्य बताया है।
25 सितंबर को होने वाला यह मतदान जयपुर नगर निगम के महापौर पद के निर्वाचन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी। मतदान के बाद तत्काल मतगणना होने के कारण परिणाम को लेकर भी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। जिला प्रशासन ने निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।