राजस्थान में SI भर्ती 2021 रद्द होने के बाद अब दोबारा आयोजित की जा रही भर्ती परीक्षा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। करीब 4 लाख 12 हजार आवेदित अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा में शामिल नहीं किए जाने से नाराज उम्मीदवारों ने सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
आयोग आवेदकों को दोबारा मौका नहीं दे रहा
प्रभावित अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने के बावजूद आयोग सभी आवेदकों को दोबारा मौका नहीं दे रहा, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब पूरी भर्ती प्रक्रिया ही रद्द कर दी गई है, तो सभी पुराने आवेदकों को समान अवसर मिलना चाहिए।
हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर उठाई मांग
अभ्यर्थियों ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट कहा था कि वे उम्मीदवार, जिन्होंने एसआई भर्ती 2021 के लिए आवेदन किया था लेकिन किसी कारणवश लिखित परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, उन्हें भी अस्थायी रूप से दोबारा आवेदन करने की अनुमति दी जाए। इसके बावजूद आयोग की ओर से अब तक इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। इससे अभ्यर्थियों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है।
अन्य भर्तियों का उदाहरण देकर लगाया भेदभाव का आरोप
प्रभावित उम्मीदवारों का कहना है कि राजस्थान की कई निरस्त भर्तियों में पहले सभी आवेदितों को दोबारा मौका दिया जा चुका है। इनमें EO/RO भर्ती, REET 2021, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2021, LDC भर्ती 2013 और कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2013 जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि SI भर्ती 2021 में अलग नियम लागू करना भेदभावपूर्ण रवैया दर्शाता है। उनका कहना है कि समान परिस्थितियों में अलग-अलग फैसले युवाओं के साथ अन्याय हैं।
आयु सीमा पार होने से बढ़ी चिंता
कई अभ्यर्थियों ने बताया कि भर्ती रद्द होने और लंबी प्रक्रिया के चलते अब वे आयु सीमा पार कर चुके हैं। ऐसे उम्मीदवारों के लिए यह अंतिम अवसर हो सकता है। उनका कहना है कि यदि उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला तो वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2021 की कांस्टेबल भर्ती के दौरान प्रशिक्षण में शामिल कई अभ्यर्थी एडीजी के आदेश के कारण SI परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। ऐसे उम्मीदवारों को भी अब मौका देने की मांग उठ रही है।
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हाईकोर्ट ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के दिए निर्देश
राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया की कमियों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से दोबारा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि नई भर्ती में पर्याप्त पदों का विज्ञापन जारी किया जाए और आयु सीमा में छूट देने पर सकारात्मक विचार किया जाए, ताकि प्रभावित अभ्यर्थियों के हित सुरक्षित रह सकें।
अब सभी की नजरें राज्य सरकार और आरपीएससी के अगले फैसले पर टिकी हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे आंदोलन तेज करेंगे।