राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए बड़ा फैसला लिया है। गहलोत सरकार ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में बदलाव किया है। अब हर साल दिए जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण पत्र तीन साल के लिए मान्य कर दिया गया है। अभ्यर्थी अब सिर्फ शपथ पत्र देखकर ही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को रिन्यू करा सकेंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का कहना है कि आर्थिक कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में यह निर्णय लिया गया है। अब जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र की वैधता एक साल के लिए मान्य होगी। एक बार आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होने के बाद अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा। यह तीन साल तक के लिए किया जा सकता है।