शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य पदार्थों के अवमानक पाए जाने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने 14 फर्मों पर 41 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दौसा खाद्य सुरक्षा टीम दौसा ने पिछले कुछ माह में कई प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किए थे। प्रयोगशाला जांच में ये अवमानक पाए गए। इस पर संबंधित फर्म के खिलाफ एडीएम कोर्ट में चालान पेश किए थे।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश प्रजापत और प्रकाश चंद सैनी ने बताया कि एडीएम दौसा सुमित्रा पारीक ने एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत मामलों में तीव्रता दिखाते हुए इस महीने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए ये जुर्माना लगाया गया है।
इन फर्मों पर लगा जुर्माना
मैसर्स दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड रलावता जुर्माना राशि तीन लाख रुपये, मैसर्स श्रीगोपाल ट्रेडर्स सिकंदरा रोड बांदीकुई पर जुर्माना राशि 10 लाख रुपये, मैसेज वरुण बेवरेज लिमिटेड भिवाड़ी अलवर पर जुर्माना राशि 10 लाख रुपये, मैसर्स अरिहंत एजेंसी सिकंदरा पर जुर्माना राशि 6 लाख रुपये, मैसर्स वरुण बेवरेज लिमिटेड गिरधरपुरा पोस्ट कलाई सिकराय शास्ति पर राशि 6 लाख रुपये, मैसर्स विष्णु किराना स्टोर मानपुर शास्ति पर राशि 10 हजार रुपये, मैसर्स बालाजी डेयरी उद्योग गुढ़ा रोड बांदीकुई शास्ति पर राशि 80 हजार रुपये, मैसर्स श्रीदेव पवित्र भोजनालय और रेस्टोरेंट मेहंदीपुर बालाजी शास्ति पर राशि एक लाख रुपये, मैसेज आस मोहम्मद दूध सप्लायर मंडावर शास्ति पर राशि 40 हजार रुपये, मैसर्स केदावत प्रोविजन स्टोर लालसोट रोड दौसा शास्ति राशि 10 हजार रुपये, मैसेज शर्मा प्रोविजन स्टोर गीजगढ़ शास्ति राशि 10 हजार रुपये, मैसेज श्रीगणेश बीकानेर स्वीट्स एंड बेकरी सोमनाथ सर्कल के पास, आगरा रोड दौसा शास्ति राशि 2 लाख रुपये, मैसर्स राज मिष्ठान भंडार एवं रेस्टोरेंट गांधी र्सकिल मंडावर शास्ति राशि 50 हजार रूपये, मैसर्स कृष्णा डेरी सूरजकुंड भरतपुर रोड महवा शास्ति राशि 1 लाख रूपये, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण द्वारा मई माह में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया।