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राजस्थान: बीकानेर में 22 हजार किलो खाद्य तेल सीज, इसमें नेपाल में बना चॉइस भी

Mon, 26 Oct 2026 04:40 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर

सार

राजस्थान के बीकानेर में दिवाली से पहले मिलावट विरोधी अभियान के तहत केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल ने एक ही दिन में तीन खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर छह नमूने लिए। बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक गोदाम से करीब 22 हजार किलोग्राम खाद्य तेल सीज किया गया।
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खाद्य तेल जब्त करते अधिकारी - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल ने बीकानेर में एक ही दिन में तीन खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर छह नमूने एकत्र किए हैं। इस कार्रवाई के तहत बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र स्थित मैसर्स लक्ष्मी नारायण भंवर लाल के गोदाम से करीब 22 हजार किलोग्राम खाद्य तेल सीज किया गया। सीज किए गए तेल में नेपाल में निर्मित 'CHOICE' ब्रांड का सनफ्लावर ऑयल शामिल है। दिवाली से पहले मिलावट और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को रोकने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग यह विशेष अभियान चला रहा है।
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तीन प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा दल की कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा दल ने बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मैसर्स लक्ष्मी नारायण भंवर लाल के गोदाम का निरीक्षण करके खाद्य तेल के तीन नमूने जांच के लिए एकत्र किए। यहां करीब 22 हजार किलोग्राम खाद्य तेल सीज किया गया, जिसमें नेपाल में निर्मित 'CHOICE' सनफ्लावर ऑयल की लेबलिंग और प्रचार से संबंधित पहलुओं की गहन जांच जारी है। इसके अतिरिक्त, दल ने मैसर्स नागड़ नारायण एग्रो इंडस्ट्रीज का निरीक्षण कर नारियल पेड़ा का एक नमूना लिया। दल ने रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मैसर्स श्री बिशनलाल बाबूलाल की निर्माण इकाई का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के दो नमूने लिए। इस प्रकार एक ही दिन में तीन प्रतिष्ठानों से कुल छह नमूने जांच हेतु एकत्र किए गए। निरीक्षण में मिली कमियों के संबंध में संबंधित फर्मों को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए जाएंगे।

दिवाली से पूर्व मिलावट विरोधी विशेष अभियान
खाद्य सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने बताया कि दिवाली के अवसर को देखते हुए विभाग ने मिलावट और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध यह अभियान संचालित किया है। इसके तहत खाद्य तेल, घी, मावा, मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री के निर्माण, भंडारण, परिवहन व बिक्री की जांच की जा रही है। भ्रामक लेबलिंग, अनुचित प्रचार और मिलावटी अथवा असुरक्षित खाद्य पदार्थों के व्यापार पर विभाग की निरंतर नजर है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त करने की चेतावनी
विभाग के अनुसार, खाद्य नमूनों की जांच और खाद्य पदार्थों को सीज करने के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर संबंधित कारोबारियों के लाइसेंस निलंबित या निरस्त किए जा सकते हैं। मामले की प्रकृति के अनुसार अभियोजन सहित वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। विभाग ने कारोबारियों से निर्धारित मानकों के अनुसार खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण और बिक्री करने तथा पैकेजिंग और लेबलिंग नियमों का पालन करने की अपील की है।
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