फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Alwar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला

Tue, 18 Nov 2025 08:49 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर

सार

नाबालिग को घर से उठाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष अदालत ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
दुष्कर्मी को 20 साल का कठाेर कारावास - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पॉक्सो विशेष न्यायालय संख्या-4 की न्यायाधीश हिनमाकनी गौड़ ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के गंभीर मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 49 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि छोटी बच्चियों के प्रति बढ़ते लैंगिक अपराधों को देखते हुए ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी समाज को गलत संदेश देगी।

विज्ञापन


विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि पीड़िता के भाई ने 28 जनवरी 2025 को हरसौरा थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी 14 वर्षीय बहन का अपहरण हो गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को सुरक्षित बरामद किया।

ये भी पढ़ें: Chittorgarh News: कुएं से पांच अजगर मिलने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने सभी को सुरक्षित बचाया
विज्ञापन


पीड़िता के बयान के अनुसार 26 जनवरी की रात करीब 11 बजे वह घर से बाहर गई थी, तभी आरोपी मुनीमनाथ (उम्र 22 वर्ष) उसे जबरन उठाकर अपने गांव ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

अनुसंधान अधिकारी प्रकाश सिंह ने मामले की विस्तृत जांच की और पर्याप्त साक्ष्यों के साथ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 16 गवाहों को परीक्षित कराया तथा 32 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किए।
विज्ञापन

सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को 2 लाख रुपये प्रतिकर दिलवाने की भी अनुशंसा की है।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें