अजमेर जिले के केकड़ी थाने में दर्ज मामले के मुताबिक पड़ोसी द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार करने के मामले में पोक्सो कोर्ट फैसला सुनाते हुए पड़ोसी आरोपी को बीस साल के कारावास और 59 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है।
मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि पीड़ित के पिता ने केकड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पांच साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी कि पड़ोसी आरोपी ने उसे चॉकलेट के बहाने से बुलाकर उसके साथ दुराचार किया। बच्ची द्वारा परिजनों को घटना की जानकारी देने के बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
इस संबंध में पुलिस द्वारा की गई छानबीन और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए विशेष न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध यह फैसला सुनाया।