मामला, भरतपुर जिले के अटल बंद थाना इलाके का है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 साल की नाबालिग के पिता ने आरोपी के घर के पास किराये पर दुकान ली थी। यहां पीड़िता के पिता चाय की दुकान चलाते थे। पीड़िता अपने पिता को खाना देने के लिए दुकान आती-जाती थी।
भरतपुर की पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले के आरोपी हितेंद्र भारद्वाज को 10 साल की कैद और 10 हजार का अर्थदंड सुनाया है।
यह है पूरा मामला
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मामला, भरतपुर जिले के अटल बंद थाना इलाके का है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 साल की नाबालिग के पिता ने आरोपी के घर के पास किराये पर दुकान ली थी। यहां पीड़िता के पिता चाय की दुकान चलाते थे। पीड़िता अपने पिता को खाना देने के लिए दुकान आती-जाती थी। कुछ दिनों बाद जब एक दिन पीड़िता पिता को खाना देने आई तो पास के बुजुर्ग दुकानदार ने नाबालिग को अपने दुकान के अंदर बुला लिया। यहां उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया। बुजुर्ग आरोपी ने धमकी दी की अगर यह बात किसी को बताई तो वह वीडियो वायरल कर देगा। धमका कर आरोपी ने कई बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
चचेरी बहन के साथ संबंध बनाने की कोशिश
कुछ दिनों बाद आरोपी ने दुष्कर्म करते हुए वीडियो उसकी चचेरी बहन को यह वीडियो भेज दिया। बुजुर्ग ने चचेरी बहन से कहा कि तेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया है, अब तूम भी पास आ जाओ नहीं तो यह वीडियो वायरल कर दूंगा। लेकिन चचेरी बहन ने वीडियो के बारे में परिजनों को जानकारी दी। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया।