डीसी रामवीर सिंह ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक स्कूल समय के दौरान प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को स्कूली स्टूडेंट्स को कोचिंग देने पर रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किए गए यह आदेश सोमवार यानी 16 मई से लागू हो जाएंगे। हालांकि शहर में चल रहे विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों की ओर से मंगलवार को मिनी सचिवालय में रामवीर सिंह से मुलाकात के बाद इतनी छूट अवश्य दी गई है कि 11वीं व 12वीं कक्षाओं के ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को इस अवधि में कोचिंग दी जा सकती है। इसके लिए संबंधित कोचिंग संस्थानों को डीसी कार्यालय में 11 मई तक शपथ पत्र जमा करवाने होंगे कि उनके यहां सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे के बीच कोचिंग लेने वाले छात्र किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। जारी किए गए आदेशों में यह भी कहा गया है कि यदि किसी सूरत में कोचिंग संस्थानों में स्कूलों के विद्यार्थी सुबह आठ से दोपहर दो बजे के बीच पढ़ते पाए गए तो उनके खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।