जिला एवं सेशन जज राजशेखर अत्री ने घरेलू विवाद की वजह से पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जलाने के दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई।
साथ ही दोषी पति पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। शंभू थाना पुलिस ने 23 नवंबर 2011 को शंभू के रहने वाले हाकम सिंह के खिलाफ हत्या की कोशिश के आरोप में केस दर्ज किया था। आरोप था कि उसका अपनी पत्नी शलिंदर कौर (38) के साथ अकसर झगड़ा रहता था। शलिंदर ने 23 नवंबर को हाकम सिंह को जीरी बेचने से मना किया, तो उसने गुस्से में आकर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी। वह गंभीर रूप से झुलस गई।
इलाज के लिए उसे पीजीआई चंडीगढ़ दाखिल कराया गया। बाद में इलाज के दौरान शलिंदर कौर की मौत हो गई। इसके बाद हाकम सिंह के खिलाफ पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया था।
आज इस केस की सुनवाई के बाद पुलिस ने हाकम सिंह को दोषी माना और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।