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जाली करंसी के साथ पकड़े दोषियों को कैद

Thu, 28 Nov 2013 11:18 PM IST
अमर उजाला, पटियाला
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लाखों की जाली करंसी के साथ पकड़े गए चार लोगों पर दोष साबित होने के बाद वीरवार को एडिशनल सेशन जज राजिंदर अग्रवाल की कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई।
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कोर्ट ने दो दोषियों को चार-चार साल कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने, जबकि दो को पांच-पांच साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

वकील दीप इंद्र कुमार जैन ने बताया कि सीआईए स्टाफ पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर सितंबर 2012 में अर्बन एस्टेट के नजदीक से एक सुनसान रोड पर कार में जा रहे रवि कुमार और अभिषेक कुमार को धरा था। इनका एक साथी कमलजीत मौके से फरार हो गया था। पुलिस को रवि कुमार के पास से दो लाख की और अभिषेक कुमार के पास से एक लाख 80 हजार रुपये की जाली करंसी मिली थी।

 इन दोनों ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि यह लोग वेस्ट बंगाल में ओसम साहा और विष्णु साहा नाम के दो व्यक्तियों से जाली करंसी लाते हैं और आगे बेचते हैं। वे कई बार उसे मार्केट में भी चला देते हैं। पुलिस ने इस पूछताछ के आधार बाद में राजपुरा के पास से ओसम साहा व विष्णु साहा को भी काबू कर लिया था। दोनों के पास मौजूद एक बैग से 23 लाख 25 हजार की जाली करंसी मिली थी। फरार कमलजीत और इसी केस में एक अन्य आरोपी सुनेश कुमार को भी पुलिस ने बाद में 50 हजार की जाली करंसी समेत धर लिया था।
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कोर्ट में सुनवाई के बाद कमलजीत व सुनेश कुमार को बरी कर दिया गया। आज रवि कुमार व अभिषेक कुमार को कोर्ट ने चार-चार साल की कैद व 10-10 हजार जुर्माने, ओसम साहा व विष्णु साहा को पांच-पांच साल की कैद और 10-10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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