पटियाला कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला के प्रोडक्शन वारंट मुंबई कोर्ट को भेजने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बुधवार को भोला की ओर से लगाई याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ किया कि कोर्ट को वारंट भेजने की कोई प्रोविजन नहीं है।
साथ ही आदेश किया कि मुंबई की आर्थर रोड जेल को फैक्स के जरिये भोला के प्रोडक्शन वारंट भेज दिए जाएं, ताकि एक अगस्त को उसे पटियाला कोर्ट पेश कर दिया जाए।
भोला के वकील सतीश करकरा ने बताया कि मुंबई कोर्ट ने भोला के प्रोडक्शन वारंट जेल के साथ-साथ उन्हें भी भेजने के लिए कहा था। मुंबई कोर्ट ने साफ किया था कि वारंट मिलने की सूरत में ही भोला को पटियाला भेजने पर विचार किया जाएगा।
इसके बाद भोला की तरफ से उसके वकील ने पटियाला कोर्ट में अर्जी दायर करके भोला के प्रोडक्शन वारंट मुंबई कोर्ट भेजने की अपील की थी। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए बुधवार को जिला एवं सेशन जज एचएस मदान की कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोर्ट को प्रोडक्शन वारंट भेजने की कोई प्रोविजन नहीं है। फिर चाहे इसके लिए कोर्ट खुद ही क्यों न कहे।
पटियाला कोर्ट ने आदेश कर दिया कि भोला के प्रोडक्शन वारंट फैक्स के जरिये मुंबई जेल भेज दिए जाएं, ताकि एक अगस्त को हर हालत में भोला को पटियाला कोर्ट में पेश किया जा सके। उधर, कोर्ट में ईडी ने भोला के प्रोडक्शन वारंट फैक्स के जरिये मुंबई जेल भेजने पर कोई एतराज नहीं जताया।