राजपुरा। लोकल बाडी विभाग ने समाजिक संस्था कावा को ब्लैक लिस्ट करने का आदेश दिया है। इस सामाजिक संस्था को ब्लैक लिस्ट करने के साथ ही आगे से कोई काम न देने का आदेश भी पंजाब की सभी नगर निगम, नगर काउंसिल और नगर पंचायत को दिए हैं। यह मामला राजपुरा नगर काउंसिल द्वारा कुत्तों की नसबंदी के लिए इस संस्था को पांच लाख रुपये का ठेका देने का है। जिसको लेकर शिकायत की गई थी।
अपने आदेश में लोकल बाडी विभाग पंजाब ने लिखा है कि हमारे दफ्तर में कावा नाम की सामाजिक संस्था के खिलाफ नगर काउंसिल में आवारा कुत्तों की नसबंदी, एंटी रैबिज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने की शिकायत मिली थी। जिसमें कहा गया था कि इस संस्था को एनीमल वेलफेयर बोर्ड आफ इंडिया की ओर से कुत्तों की नसबंदी करवाने की इजाजत नहीं है।
इस संस्था से एनीमल वेलफेयर बोर्ड आफ इंडिया ने कुत्तों की नसबंदी करने की इजाजत की सफाई मांगी गई थी। जिसमें बोर्ड ने लिखा था कि इस संस्था को एनीमल वेलफेयर बोर्ड आफ इंडिया की ओर से कुत्तों की नसबंदी करने की मंजूरी नहीं दी गई है। इस मामले में नगर काउंसिल के प्रधान नरिंदर शास्त्री ने कहा कि लोकल बाडी विभाग से ऐसा लेटर आया है। इस मामले में सरकार के जो आदेश आए हैं उसकी पालना की जाएगी।