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रिश्वत का आरोपी अदालत में पेश

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फूड सप्लाई अधिकारी दो दिन के रिमांड पर
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बिलों की अदायगी करने के लिए मांगी थी 40 हजार की रिश्वत
विजिलेंस ब्यूरो ने रंगे हाथों किया था गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला।
विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वत के आरोप में पकड़े संगरूर के जिला फूड सप्लाई अधिकारी मनजीत सिंह निवासी तूड़ी बाजार पटियाला को चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट पूनम बंसल की अदालत में पेश किया। विजिलेंस ने अधिकारी के पांच दिन के पुलिस रिमांड की मांग की लेकिन बचाव पक्ष के सीनियर वकील ने इसका विरोध किया।
विजिलेंस ने अदालत को बताया कि अधिकारी के बैंक खातों की जांच पड़ताल की जानी है। उसकी प्रापर्टी संबंधी जानकारी भी प्राप्त करनी है। साथ ही रिश्वत संबंधी उसकी एक अन्य इंस्पेक्टर के साथ जो बातचीत हुई थी उस संबंधी भी पता करना है। अदालत ने उक्त अधिकारी का 19 जनवरी तक पुलिस रिमांड दे दिया है।
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अधिकारी के खिलाफ शिकायतकर्ता नरिंदर कुमार निवासी बाबा गंजा कालोनी मोती नगर लुधियाना ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने एक अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक लहरागागा, भाईके पिशौर, आलमपुर, कालिया मंडी के कारटेज का टेंडर लिया था। उक्त अधिकारी ने उसको यह कहकर ब्लैक लिस्ट कर दिया था कि उसकी ओर से गाड़ियां मुहैया नहीं कराई गई। उसने गाड़ियां मुहैया कराई थीं। उक्त अधिकारी के आदेशों के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में रिट डाली गई थी। इसका फैसला शिकायतकर्ता के हक में हो गया था और बाद में उसको फिर टेंडर दे दिया गया था। उसके बाद अक्तूबर 2017 में फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। उसने अपने बिलों की बनती लाखों की पेमेंट और दो लाख 63 हजार की सिक्योरिटी वापस लेनी थी। इसके लिए आरोपी अधिकारी ने 50 हजार की मांग की और बाद में सौदा 40 हजार में तय हो गया था। 10 हजार रुपये उक्त आरोपी ने उससे पहले ही ले लिए थे और बाकी की राशि लेते हुए आरोपी को विजिलेंस ने काबू किया था। थाना विजिलेंस ब्यूरो पटियाला में आरोपी अधिकारी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
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