पटवारी समेत आठ लोगों को तीन साल की कैद
पटियाला अदालत ने सुनाया फैसला, पटवारी पर 13 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया
जमीन की फर्जी सेल डीड तैयार करके आगे बेचने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। एडिशनल सेशन जज रवदीप सिंह हुंदल की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में एक पटवारी समेत आठ लोगों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।
दोषियों में पटवारी सुखविंदर सिंह निवासी समाना, मशहूर सिंह उर्फ पप्पू निवासी समाना, जरनैल सिंह नंबरदार निवासी खेड़ी फतन, बूटा सिंह निवासी धनेठा समाना, रशनिंदर सिंह निवासी खेड़ी फतन, सतविंदर कौर उर्फ विंदर कौर निवासी बोलड़ पती दिड़बा, सुखविंदर सिंह पूर्व सरपंच निवासी खेड़ी फतन व तेजिंदर सिंह निवासी खेड़ी फतन शामिल हैं। पटवारी को धोखाधड़ी व प्रिवेंशन आफ क्रप्शन एक्ट में तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है और उस पर 13 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जबकि बाकी दोषियों को भी धोखाधड़ी के दोष में तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। सतविंदर कौर को पांच हजार जुर्माना हुआ है, जबकि बाकी छह दोषियों को तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना किया गया है। अदालत ने इस मामले में आरोपी रविंदर कुमार को बरी कर दिया है। विक्रमजीत सिंह के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी, उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था।
केस फाइल के मुताबिक दोषियों ने महिला हरजिंदर कौर की जगह पर सतविंदर कौर नाम की एक अन्य महिला को खड़ी करके उसकी जमीन की फर्जी सेल डील तैयार की थी। पटवारी सुखविंदर सिंह ने साजिश में शामिल होकर दोषियों का साथ दिया था। सेल डीड को उक्त पूर्व सरपंच व नंबरदार ने अटेस्ट किया था और इस जमीन को आगे विभिन्न लोगों को बेच दिया गया था। जमीन की कीमत करीब एक करोड़ रुपये थी। विजिलेंस ने 10 जनवरी 2008 को जांच के बाद दोषियों के खिलाफ धोखाधड़ी का पर्चा दर्ज किया था। पटवारी के खिलाफ धोखाधड़ी के साथ-साथ प्रिवेंशन आफ क्रप्शन एक्ट का केस भी दर्ज हुआ था।