एनएचआरसी के नाम और लोगो का बिना अनुमति प्रयोग गैरकानूनी : डीसी
मामले सामने आने का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया कड़ा नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के नाम और लोगो का प्रयोग बिना अनुमति किए जाने के सामने आए मामलों का आयोग ने कड़ा नोटिस लिया है। आयोग ने इस संबंध में हिदायत की है कि कमीशन के नाम और लोगों का प्रयोग कोई भी संस्था या व्यक्ति बिना भारत सरकार की अनुमति के नहीं कर सकता और ऐसा किया जाना गैरकानूनी होगा। यह जानकारी डिप्टी कमिश्नर कुमार अमित ने दी।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन, नई दिल्ली के सचिव जनरल अंबुज शर्मा की ओर से पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। इसका हवाला देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि भारत सरकार के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चिह्न और नाम या इसके साथ मिलते जुलते नाम और चिह्न का प्रयोग किसी भी तरह से किया जाना गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई संस्था या व्यक्ति ऐसा किए जाने का दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसे सजा और जुर्माना किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कमीशन के ध्यान में आया है कि कुछ सोसाइटियां और एनजीओ स्वयं को सोसाइटी/ट्रस्ट/कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाकर मानवाधिकारों के राष्ट्रीय या राज्यों के कमीशन की तरह के चिह्न और नाम प्रयोग करने लग जाते हैं, जो गैरकानूनी है।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ऐसा किया जाना लोगों में भ्रम पैदा करता है, इसलिए संबंधित संस्थाएं और ट्रस्ट आदि जो भी कोई ऐसा करेगा, उसके खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।