मोहाली। जिले के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी कार्यालय, विभाग, संस्थाएं, संगठन/शैक्षणिक संस्थान, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी और गैर-सरकारी संगठन, सार्वजनिक और निजी दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के बोर्ड हिंदी-अंग्रेजी के साथ पंजाबी भाषा में भी लिखे होने चाहिए।
साथ ही पंजीकृत वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नाम, सड़कों व मील के पत्थरों और साइनबोर्डों के नाम पंजाबी भाषा (गुरुमुखी लिपि) में लिखने के आदेश जारी किए हैं। इनका पालन न करने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। इनके मद्देनजर जिला भाषा अधिकारी डाॅ. दर्शन कौर ने बताया कि सरकार की हिदायतों के अनुसार बोर्ड पर हिंदी के बाद पंजाबी और फिर अंग्रेजी में लिखा जाए। इन निर्देशों के अनुसार अर्ध-सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं, निजी दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपने साइनबोर्ड पंजाबी भाषा में लिखवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला भाषा अधिकारी ने जिला निवासियों, दुकानदारों से अपील की है कि वे सहयोग करें। किसी को इस संबंधी मार्गदर्शन या सहायता की जरूरत है तो जिला भाषा अधिकारी, मोहाली से मार्गदर्शन ले सकता है।