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मोहालीः निलंबित डीएसपी अतुल सोनी को प्रोडक्शन वारंट पर लाई पुलिस, सच अब आएगा सामने

Fri, 06 Mar 2020 12:00 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला नेटवर्क, मोहाली
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अतुल सोनी - फोटो : फाइल फोटो
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पत्नी पर गोली चलाने के आरोप में जेल में चल रहे निलंबित डीएसपी अतुल सोनी को जिला पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर ले आई है। वीरवार को आरोपी को जिला अदालत में पेश किया।
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इस दौरान पुलिस ने आरोपी का रिमांड लेने के लिए कई तर्क रखे जिनमें पत्नी पर गोली में प्रयोग किए हथियार से जुड़ा था। पुलिस का कहना था कि इस संबंध में आरोपी से पूछताछ करनी है। इसके बाद अदालत ने आरोपी को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उम्मीद है कि पूछताछ में हथियार की सारी सच्चाई सामने आएगी।

कुछ दिन पहले डीएसपी अतुल सोनी ने जिला अदालत में अपने वकील के साथ पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया था। उस समय अदालत ने आरोपी को जूडिशियल रिमांड पर भेज दिया था। हालांकि मोहाली पुलिस आरोपी से पत्नी पर गोली चलाने के लिए प्रयोग किए गए हथियार के बारे में पूछताछ करना चाहती थी।
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मामला पुलिस के सीनियर अधिकारियों के ध्यान में लाया गया। इसके बाद मोहाली पुलिस ने जिला अदालत में आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लाने के लिए एप्लीकेशन दायर की थी। अदालत ने इसे मंजूर लिया था। साथ ही 5 मार्च को आरोपी को जेल से लाने की अनुमति दी। फिर मोहाली पुलिस रोपड़ जेल गई थी। साथ ही आरोपी को लेकर आई थी।
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यह है मामला

18 जनवरी को डीएसपी अतुल सोनी और उनकी पत्नी सुनीता सोनी चंडीगढ़ के एक डिस्क में गए थे। वहां पर उनका किसी बात को लेकर विवाद हुआ और दोनों में बहसबाजी और धक्का मुक्की हुई। इसके बाद दोनों मोहाली स्थित अपने घर पहुंच गए। पत्नी ने आरोप लगाया था कि घर पहुंचकर पति ने उनके साथ मारपीट की है और उस पर गोली तक चलाने की कोशिश की।

पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने अतुल सोनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (हमला), 307 (हत्या का प्रयास), 498-ए (घरेलू हिंसा) और आर्म्स एक्ट के तहत फेज-8 थाने में केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के अगले दिन ही पत्नी ने एफिडेविट जारी करके आरोप लगाया था कि पुलिस ने खुद ही फायरिंग वाली बात एफआईआर में दर्ज कर ली थी।

हालांकि पुलिस का कहना है कि सोनी की पत्नी ने खुद लिखित में शिकायत दी थी और उनके पास हथियार को सुपुर्द करने के समय की वीडियो भी है। वहीं, उक्त धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके बाद डीएसपी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। काफी समय पुलिस से आरोपी बचता रहा था।
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