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शौर्य चक्र विजेता बलविंदर संधू हत्याकांड के आरोपी धालीवाल को मिली जमानत, 8 के खिलाफ थी चार्जशीट

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मोहाली। शौर्य चक्र विजेता कामरेड बलविंदर सिंह संधू हत्याकांड के एक और आरोपी को एनआईए की विशेष अदालत से जमानत मिल गई। इससे पहले अदालत देरी से चार्जशीट दाखिल होने के चलते 13 आरोपियों को जमानत दे चुकी है। बाद में एनआईए ने 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें से एक आरोपी आकाशदीप अरोड़ा उर्फ धालीवाल को एक लाख रुपये के मुुचलके पर जमानत देने के आदेश दिए।
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अक्तूबर, 2020 में शौर्य चक्र विजेता कामरेड बलविंदर सिंह संधू की भिखीविंड में उनके स्कूल में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स (केएलएफ) का नाम आने के बाद जांच एनआईए को सौंपी गई थी। एनआईए ने केएलएफ से जुड़े 8 आरोपियों गुरदासपुर निवासी सुखराज सिंह सुक्खा उर्फ लखनपाल, सुखदीप सिंह बूरा उर्फ भूरा, हुसैनपुर लुधियाना निवासी रविंदर सिंह उर्फ रवि, जनकपुरी लुधियाना निवासी आकाशदीप अरोड़ा उर्फ धालीवाल, सुभाष नगर लुधियाना निवासी जगरूप सिंह, तरनतारन के गांव रशीआना निवासी इंदरजीत सिंह उर्फ इंदर और गैंग के मुखिया भिखिविंड निवासी सुखमीत पाल सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
सुखमीत गैंग का आकाशदीप अरोड़ा उर्फ धालीवाल 8 नवंबर, 2020 से न्यायिक हिरासत में है। धालीवाल ने अपने वकीलों के माध्यम से अदालत में जमानत अर्जी दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश करुनेश कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद धालीवाल की जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये और एक जमानती का मुचलका भरवाने के आदेश दिए।
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