जीरकपुर। गांव पीरमुछल्ला स्थित इंपीरियल गार्डन सोसाइटी में एक फ्लैट पर दोबारा कब्जा करने का मामला सामने आया है। थाना ढकोली ने शिकायत के आधार पर महिला व उसके भतीजे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता हरीश कुमार (62 वर्ष) निवासी राजपुरा टाउन, जिला पटियाला, ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह राष्ट्रीय बीमा कंपनी से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में पीरमुछल्ला, ढकोली स्थित इंपीरियल गार्डन में फ्लैट नंबर 19-सी (तीसरी मंजिल) खरीदा था, जिसका पंजीकरण उनके नाम पर है।
अदालत के आदेश के बाद भी दोबारा कब्जे का आरोप
शिकायतकर्ता के अनुसार, महिला ने उनके फ्लैट पर कब्जा कर लिया था। इस संबंध में उन्होंने वर्ष 2021 में न्यायालय डेराबस्सी में केस दायर किया था, जो उनके पक्ष में तय हुआ। अदालत के आदेश पर 8 अक्टूबर 2025 को महिला ने वेलफेयर की मौजूदगी में फ्लैट खाली कर दिया था। लेकिन आरोप है कि उसी दिन महिला अपने भतीजे के साथ आई और फ्लैट के ताले तोड़कर दोबारा कब्जा कर लिया। हरीश कुमार का कहना है कि जब भी वह फ्लैट खाली करने को कहते हैं, तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। उन्होंने अपनी जान व माल की सुरक्षा को लेकर खतरा जताया है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद रीटा व उसके भतीजे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 329(3), 351(2) व 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, मामले की आगे की जांच जारी है और संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है।