जीरकपुर। दिव्य ज्वेलरी शॉप में डकैती, स्नैचिंग और हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों में से एक आरोपी महेश शर्मा को अदालत ने जमानत दे दी है। एडवोकेट अभिषेक जिंदल ने अदालत में दलील दी कि महेश शर्मा एक टैक्सी ड्राइवर था। उसको आरोपी राहुल और गगनदीप ने किराए पर रखा था। अदालत को बताया गया कि टैक्सी ड्राइवर महेश शर्मा ने दोनों आरोपियों को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह छोड़ा था। उन्होंने यह भी दलील दी कि याचिकाकर्ता को सह-आरोपी के कामों के बारे में पता नहीं था। उसने सह-आरोपी ग्राहक के कहने पर कार को निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचाया था। अदालत ने दलील सुनने के बाद अदालती शर्तों पर उसकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।
दिव्य ज्वेलर्स के मालिक सैम ने 21 अप्रैल 2025 को एफआईआर दर्ज करवाई थी कि दो नकाबपोश लुटेरे दोपहर करीब ढाई बजे जीरकपुर स्थित उनकी दुकान में घुसे और दुकान को अंदर से बंद कर दिया। उन्होंने पिस्टल से गोलियां चलाईं और दुकान से लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर लूट लिए। बाद में लूटे गए जेवरों के साथ अपनी हीरो स्प्लेंडर बाइक पर फरार हो गए। एसपी ग्रामीण मनप्रीत सिंह, डीएसपी जसपिंदर सिंह गिल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि पुलिस को मौके से सीसीटीवी फुटेज मिली है। पुलिस ने मौके से गोलियों के खोल भी बरामद किए थे। पुलिस ने सह-आरोपी गगनदीप सिंह के खुलासे पर महेश को मामले में गिरफ्तार किया था, जबकि उसका मामले से कोई लेनदेन नहीं है।