मोहाली। जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के अधीन आते 100 मीटर दायरे में किसी को धरना प्रदर्शन, रैली व अन्य जनसभा करने की इजाजत नहीं है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने बाकायदा आदेश जारी करके नियम को 29 अगस्त तक के लिए लागू किया गया है। मामले की पुष्टि डीसी अमित तलवार ने की।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मांगपत्र आदि देने के लिए पांच से ज्यादा लोगों के दफ्तर में आने पर पाबंदी होगी। डीसी ने बताया कि ध्यान में आया है कि प्रबंधकीय कांप्लेक्स की बिल्डिंग के आसपास जनता, राजनीतिक पार्टियां और कर्मचारी संगठन आदि द्वारा रैली व धरने लगाते हैं। ऐसा करने से दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों और जनता को दफ्तर में आने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इससे अमन-कानून की स्थिति भी भंग हो सकती है। ऐसी स्थिति को पैदा होने से रोकने के लिए यह आदेश लागू किए गए हैं।