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नयागांव में लोग नहीं रख पाएंगे पशु, काउंसिल ने दिया सात दिन का अल्टीमेटम

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नयागांव। नगर काउंसिल के एरिया में अब लोग पालतू पशु नहीं रख पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। नगर काउंसिल की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए इस संबंधी पूरे इलाके में मुनादी करवा दी है। साथ ही लोगों को एक हफ्ते में काउंसिल के क्षेत्र से पशु बाहर ले जाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर काउंसिल की ओर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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जानकारी के मुताबिक, 2006 में इलाके को नगर काउंसिल का दर्जा मिला था, लेकिन इलाके में लोगों ने अभी तक पालतू पशु रखे हैं। नगर काउंसिल ने पालतू पशुओं को हटाने का फरमान जारी कर दिया है। काउंसिल की ओर से इलाके में मुनादी कराई जा रही है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर पालतू पशुओं को काउंसिल क्षेत्र से बाहर किया जाए। नगर काउंसिल के अधिकारियों का कहना है कि नगर काउंसिल के क्षेत्र में पालतू पशु रखना मना है, लेकिन लोग मर्जी से इलाके में पालतू पशु रख रहे हैं। ऐसे पालतू पशु मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिक्रयोग है कि पंजाब की किसी भी नगर काउंसिल के एरिया में पशु रखने की अनुमति नहीं है। क्योंकि इससे सीवरेज व ड्रेनेज की लाइनों को नुकसान होता है। इलाके की खूबसूरती पर ग्रहण लगता है। लोगों को आने जाने में दिक्कत उठानी पड़ती है।
क्या कहते हैं अधिकारी
इलाके में पालतू पशु रखना मना है। लोगों से बार-बार इसकी शिकायत मिल रही है। इसलिए इलाके के लोगों को 1 हफ्ते के अंदर -अंदर नगर काउंसिल के क्षेत्र से पशु बाहर ले जाने की चेतावनी दी गई है। अगर उसके बाद भी पशुओं को बाहर नहीं किया जाता है तो मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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-वीरेंद्र जैन, कार्यकारी अधिकारी, नगर काउंसिल, नयागांव
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