मोहाली। जिला प्रशासन ने नियम तोड़ने पर दो इमिग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इनमें मोहाली की कंपनी फ्यूचर डेवलपर्स और मैसर्स बेस्ट वेस्टर्न कंसल्टेंसी शामिल हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज एस तिड़के ने बताया कि फ्यूचर डेवलपर्स फेज-5 के मालिक मलकीत सिंह बराड़ (प्रोपराइटर) को यह लाइसेंस वर्ष 2019 में जारी किया गया था और यह 23 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया था। उन्होंने बताया कि फर्म और लाइसेंसधारक को पंजाब सरकार के अधिनियम/नियमों और एडवाइजरी के अनुसार मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने, लाइसेंस का नवीनीकरण न करवाने और नोटिस का जवाब न देने/स्पष्टीकरण न देने के अलावा नियमों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही इमिग्रेशन कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
तिड़के ने बताया कि दूसरी फर्म मेसर्स बेस्ट वेस्टर्न कंसल्टेंसी फेज-2 के मालिक संदीप कुमार निवासी जिला बरनाला और हाल निवासी 1346, सेक्टर-124 के निवासी को साल 2020 में लाइसेंस जारी किया गया था। यह 2025 तक वैद्य था, लेकिन तहसीलदार खरड़ के अनुसार इन्होेंने निवेदन किया था कि वह लाइसेंस को रद्द करवाना चाहते हैं और पुराने पते पर लाइसेंस इमिग्रेशन सेल को बंद करने के लिए आवेदन कर रहा है। इनका कार्यालय इसी पते पर है और उक्त पते पर बंद किया जाए। इस पर उन्हें 5 अक्तूबर, 2024 को उपस्थित हो ना था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। तिड़के ने बताया कि फर्म संबंधी उपरोक्त स्थिति के आधार पर लाइसेंसधारक ने अधिनियम/नियमों एवं एडवाइजरी के अनुसार नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण न देने और प्रावधानों की अनुपालना न करने के कारण इस फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।