एडीसी विराज श्यामकरण तिड़के ने पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत की कार्रवाईमाई सिटी रिपोर्टर
मोहाली। एडीसी विराज श्यामकरण तिड़के द्वारा पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैसर्ज जस्ट फ्लाई वीजा कंसलटेंट्स फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
तिड़के ने बताया कि जस्ट फ्लाई वीजा कंसलटेंट्स फेज 11, मोहाली के मालिक गुरप्रीत सिंह निवासी गांव फिरोजपुर, मौजूदा निवासी फेज 11 को कंसल्टेंसी कार्यों के लिए लाइसेंस जारी किया गया था, जो 20 अगस्त 2023 को समाप्त हो गया था। नियमों के तहत निर्धारित प्रोफाॅर्मा के अनुसार लाइसेंसधारी को ग्राहकों की जानकारी पर एक रिपोर्ट भेजने के लिए पत्र के जरिये निर्देश दिए थे। इसमें उनके द्वारा ग्राहकों से ली गई फीस की जानकारी, प्रदान की गई सेवाओं और संबंधित जानकारी भेजने के लिए निर्देश दिया गया था। फर्म ने इस मासिक सूचना एवं अर्धवार्षिक सूचना न भेजने की स्थिति में पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण सहित रिपोर्ट समेत उपस्थित होने का निर्देश दिया था।
लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए भी नहीं किया था आवेदन
फर्म के मालिक ने कार्यालय को सूचित किया कि उन्होंने फर्म मेसर्ज जस्ट फ्लाई वीजा कंसलटेंट्स का कार्यालय छोड़ दिया है और कंसलटेंसी के लिए उन्हें अगस्त, 2018 में जारी लाइसेंस भी 2 अगस्त, 2023 को समाप्त हो गया है। पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट की धारा-5(2) के अनुसार, लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए, लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 2 माह पहले, ऑनलाइन आवेदन के बाद चेक लिस्ट के साथ फॉर्म 3 कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए, लेकिन फर्म के मालिक ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन पेश नहीं किया।
एडीसी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत फर्म के कार्यालय पते पर एक पत्र जारी करते हुए कार्यालय में दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया था। यह नोटिस तहसीलदार को भेजने के लिए लिखा था। जस्ट फ्लाई वीजा कंसलटेंट्स के कार्यालय पते और आवासीय पते पर भेजे गए अप्राप्त नोटिस और तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट में कहा गया कि इस नाम का कोई आवेदक/आवासीय पते पर कार्यालय नहीं है।
अत: लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद लाइसेंसधारी को नोटिस दिए जाने के बावजूद लाइसेंसधारी ने मासिक रिपोर्ट नहीं भेजी। काफी समय बाद इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में लाइसेंसधारक की ओर से पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत उल्लंघन करने पर इस फर्म का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त/रद्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अधिनियम के अनुसार उक्त लाइसेंसधारी/फर्म/साझेदारी अथवा उसके लाइसेंसधारी/निदेशक/फर्म किसी भी प्रकार की शिकायत आदि के लिए हर प्रकार से जिम्मेदार होंगे तथा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार होंगे।