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Mohali News: एक किलो 300 ग्राम चरस के मामले में दोषी को 10 साल कैद, एक लाख जुर्माना

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मोहाली। एक किलो 300 ग्राम चरस रखने के मामले के दोषी को जिला अदालत ने 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अगर दोषी जुर्माना नहीं भरता तो उसकी छह महीने की सजा बढ़ा दी जाएगी। बता दें कि जीरकपुर के गांव छत निवासी वारिस खान के खिलाफ वर्ष 2021 में जीरकपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई मोहाली के अतिरिक्त एवं जिला सेशन जज की अदालत में विचाराधीन थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि राज्य में नशीली दवाओं का खतरा फैला है और यह खतरनाक स्तर पर है। यह नशा हजारों निर्दोष परिवारों को चपेट में ले चुका है, इसलिए नशा तस्करों में डर पैदा करने के लिए कठोरतम सजा जरूरी है, जो पैसे और आसान धन के लालच में अंधे होकर भोले-भाले युवाओं के बहुमूल्य जीवन से खेलते हैं और हमारे देश की नींव को कुतरते हैं, इसलिए दोषी सजा का हकदार है।
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वहीं, दोषी ने दलील दी कि उसके साथ नरम रुख अपनाया जाए और वह पहली बार का अपराधी है, गरीब है और परिवार का एकमात्र कमाने वाला है। इस पर विचार कर अदालत ने कहा कि इस मूलभूत तथ्य से अदालत पूरी तरह परिचित है कि वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थ दोषी वारिस खान के कब्जे से बरामद किया था। इस प्रकार, दोषी की आयु, चरित्र और उसके अपराध की गंभीरता और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसे 10 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना किया जाता है।

यह था मामला
जानकारी के मुताबिक 25 अगस्त, 2021 को एएसआई गुरप्रताप सिंह अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ सरकारी वाहन पर बदमाशों की तलाश में छत लाइट पॉइंट पास मौजूद थे। शाम करीब 7 बजे उन्हें गुप्त सूचना मिली कि वारिस खान जो चरस सप्लाई करने में लिप्त है और मैंगो बाग के पास खड़ा अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने बताए गए हुलिया के आधार पर नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान आरोपी के पास जाकर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक किलो 300 ग्राम चरस बरामद हुई।
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