- साढ़े 7 मरला से कम एरिया के मकानों में नहीं खुल पाएंगे पीजी
- पीजी मालिक का परिवार उसी मकान में रहता होना चाहिए
- एक व्यक्ति के लिए 50 स्कवेयर फीट एरिया और टायलेट होना चाहिए
- कोई भी अलग किचन नहीं हो सकती है। एक ही किचन होनी चाहिए। हर 5 व्यक्तियों के लिए एक टायलेट का होना बहुत जरूरी है
- बिल्डिंग बॉयलाज का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो घरों में पीजी में रखे जाएंगे उनके नाम की लिस्ट लगी होनी चाहिए।
- पीजी खोलते समय पड़ोसियों या आरडब्ल्यूए से सहमति पत्र लिया होना चाहिए।
- पीजी में रहने वाले लोगों के लिए पार्किंग और अन्य इंतजाम करने होंगे
- पीजी में फायर सेफ्टी का इंतजाम जरूर होना चहिए।
15 दिन में रजिस्टर्ड करवाने होंगे पीजी
पंजाब के वीआईपी जिले मोहाली में प्रशासन ने सभी पीजी मालिकों और संचालकों को 15 दिन में अपने पीजी संबंधित अथॉरिटी से रजिस्टर्ड करवाने के आदेश दिए हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं अगर एरिया में कोई अवैध तरीके से पीजी चल रहा है, तो उसके बारे में लोग भी जिला प्रशासन को सूचित कर पाएंगे। ग्रामीण एरिया के पीजी पर भी प्रशासन की नजर रहेगी।