मोहाली। जाम-हादसों से बचने और आवागमन को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने सेक्टर-66/82 जंक्शन से एयरपोर्ट गोलचक्कर तक और एयरपोर्ट रोड (पीआर-7) पर भारी वाहनों के आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 4 अगस्त 2025 से लागू होगा। इस मार्ग पर यह प्रतिबंध सुबह 8:00 से 11:00 बजे तक और शाम 5:00 से रात 8:00 बजे तक लागू रहेगा। सुबह और शाम तीन-तीन घंटों के लिए सेक्टर-66/82 जंक्शन से एयरपोर्ट गोलचक्कर तक और एयरपोर्ट रोड (PR-7) पर भारी वाहनों के कारण जाम के हालात पैदा होते हैं।
जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने बताया कि एयरपोर्ट रोड (पीआर-7) पर व्यस्त समय के दौरान अक्सर भारी जाम लग जाता है। इससे यात्रियों को काफी असुविधा होती है। बार-बार जाम लगता है। सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। मोहाली, चंडीगढ़ और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच एक प्रमुख संपर्क मार्ग होने के कारण इस कॉरिडोर पर प्रतिदिन भारी यातायात का सामना करना पड़ता है। इससे कार्यालय जाने वाले लोग, स्कूल बसें और सार्वजनिक परिवहन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह नियामक उपाय लागू किया गया है। यह प्रतिबंध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 (बीएनएसएस) की धारा 163 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियों के तहत लगाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसएएस नगर निगम और मुख्य अभियंता गमाडा को निर्देश दिया है कि वे प्रभावी प्रवर्तन उपायों और प्रतिबंधित मार्ग पर उपयुक्त यातायात संकेतों के माध्यम से इस आदेश का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए।
इन वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध
भारी वाहनों में ट्रक, मल्टी-एक्सल मालवाहक और निर्माण (निर्माण) उपकरण ट्रांसपोर्टर शामिल होंगे। आपातकालीन वाहन (एंबुलेंस, दमकल की गाड़ियां, पुलिस और आपदा प्रतिक्रिया वाहन), नाशवान या आवश्यक वस्तुओं (दूध, पेयजल, चिकित्सा आपूर्ति) का परिवहन करने वाले वाहन, आवश्यक कार्य के लिए सरकारी और नगर निगमों के सार्वजनिक वाहनों को छूट दी गई है।