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Mohali News: फोर्टिस अस्पताल और डॉक्टर पर 50 लाख का हर्जाना

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मोहाली। चंडीगढ़ स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने चिकित्सा में लापरवाही का दोषी मिलने पर मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल और उसके डॉक्टर को एक महिला को 50 लाख रुपये का मुआवजा, 9 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित देने का निर्देश दिया है। महिला के पति की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। आयोग ने यह आदेश मृतक हरित शर्मा की विधवा पत्नी प्रियंका शर्मा द्वारा दायर एक शिकायत पर दिया।
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अपनी शिकायत में महिला ने दावा किया था कि उनके पति जो एक वकील थे। उनको 2021 में गैस्ट्रिक समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोविड टेस्ट भी निगेटिव आया था, लेकिन इसके बावजूद उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। केवल विजिटिंग ऑवर्स में ही मिलने दिया जाता था। मृतक हर्षित शर्मा को इलाज के बाद आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। 28-30 जुलाई तक उसकी पत्नी प्रियंका शर्मा उनसे मिलती रही वह बिल्कुल ठीक-ठाक थे। डाॅक्टरों ने उनके इलाज में कुछ लापरवाही बरती थी, इसके बारे में उन्होंने डाक्टरों को आपस में बात करते सुना था। उनके मुंह पर आक्सीजन मास्क लगा था लेकिन वह पूरे होश में थे। जब उनकी पत्नी अस्पताल आई तो उन्होंने इशारों में कागज-पेन मांगा क्योंकि उनसे बोला नहीं जा रहा था।
उन्होंने पूरा वाकया उस कागज पर लिख दिया। हर्षित ने लिखकर बताया कि उसकी टाइपिंग गलत की गई है। इसका किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। उसकी तबीयत खराब होती देख तुरंत अस्पताल वालों ने उसे फिर से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया लेकिन दो अगस्त को उसे अस्पताल से फोन आया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। उनकी पत्नी ने हर्षित द्वारा लिखित में दिए गए इसी कागज को सबूत के रूप में आयोग के समक्ष पेश कर दिया। इसे अदालत ने स्वीकार कर अस्पताल को सेवा में लापरवाही का दोषी ठहरा दिया। दूसरी तरफ फोर्टिस प्रबंधकों का कहना है कि उनको अस्पताल से संबंधित उपभोक्ता मामले की जानकारी है। अभी तक आधिकारिक अदालती आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इस समय इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आदेश प्राप्त होने के बाद हम इसकी गहन समीक्षा करेंगे और विशेषज्ञ कानूनी सलाह के आधार पर आवश्यकतानुसार उचित कदम उठाएंगे।
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