मोहाली। जिला सत्र न्यायाधीश अतुल कसाना की मोहाली अदालत ने जीरकपुर निवासी अभिषेक शर्मा (30) को अपने पांच महीने के बेटे की गला घोंटकर हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला जीरकपुर थाने में 13 जून 2022 को मामला दर्ज किया गया था।
मूल रूप से देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले अभिषेक शर्मा उस समय जीरकपुर के पेंटा होम्स में किराए के मकान में रह रहे थे। अभिषेक ने अपनी पत्नी निकिता के साथ घरेलू विवाद के बाद अपने पांच महीने के बेटे सार्थक की गला घोंटकर हत्या कर दी। मासूम सार्थक की हत्या के बाद उसने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन बच गया। इंस्पेक्टर निर्मल सिंह के नेतृत्व में की गई जांच के दौरान पुलिस ने फ्लैट से खून से सनी चादरें, चप्पलें और हत्या में इस्तेमाल किया गया ब्लेड बरामद किया। अदालत ने उसे 4 नवंबर 2025 को दोषी ठहराया था।
अदालत ने अभिषेक शर्मा को आजीवन कारावास और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। दोषी की काटी जा चुकी अवधि को सजा में जोड़ा जाएगा।