फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आदेश : मोहाली जिले में शाम 8 से सुबह 6 बजे तक खनन कार्य पर पाबंदी, अवैध खनन रोकने की कवायद

विज्ञापन
विज्ञापन
मोहाली। जिला मेजिस्ट्रेट ने जिले में शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक खनन के सभी तरह के कामकाज पर पाबंदी लगा दी है। खनन के किसी भी तरह के काम पर रोक लगाने का आदेश डीसी गिरीश दियालन ने जारी किया है। साथ ही उन्होंने स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लॉटों के कामों की चेकिंग के बाद निगरानी के आदेश भी दिए हैं।
विज्ञापन

जानकारी के मुताबिक जिले में अवैध खनन रोकने के लिए प्रशासन पूरी सख्ती से काम रहा है। विभाग ने तय किया है कि खनन में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की क्षमता के मुताबिक 18 मीट्रिक टन से ज्यादा वजन भरने पर मनाही है। ब्लॉक माजरी के गांव अभिपुर, मियांपुर चंगर, कुब्बाहेड़ी, खिजराबाद, सलेमपुर खुरद, सैनी माजरा, लुबानगढ़, डेराबस्सी सब डिवीजन के गांव हुमायुंपुर, राजापुर व सिंघपुरा में स्टोन क्रेशरों और स्क्रीनिंग प्लॉटों के आसपास स्थित गांवों में इन प्लॉटों से माल बाहर ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। इन इलाकों में कच्चा माल, नदियों, खेतों में मिट्टी उखाड़कर ट्रकों, टिप्परों और ट्रॉलियों से ले लाने पर पाबंदी रहेगी। जिले में चल रहे सरकारी प्रोजेक्ट के निर्माण में बजरी या रेत की जरूरत होगी तो उसकी छूट डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से दी जाएगी। निर्माण कर रही कंपनी निर्धारित विभागों के माध्यम से आवेदन करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें