मोहाली। जिला अदालत ने चार साल पहले डेराबस्सी थाने के अंदर एएसआई की हत्या के मामले में पुलिस के एक पूर्व हेड कांस्टेबल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की सजा भी सुनाई है, दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
जिला अदालत ने सोमवार को हेड कांस्टेबल काला खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी एक बहुत ही गंभीर और जघन्य अपराध का दोषी है, जिसके लिए अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए हेड कांस्टेबल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की सजा के आदेश दिए।