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एक क्विंटल भुक्की समेत गिरफ्तार तस्कर को दस साल कैद, एक लाख जुर्माना

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मोहाली। जिला अदालत ने नशा तस्करी से जुड़े मामले में आरोपी बलबीर सिंह निवासी आनंदपुर साहिब को दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में दोषी को एक साल जेल में और बिताना पड़ेगा। यह इस महीने एसटीएफ की ओर से तीसरे केस में 10 साल की सजा हुई है।
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जानकारी के मुताबिक नशा तस्करी के लिए गठित स्पेशल टास्क फोर्स ने बलबीर सिंह नाम के व्यक्ति को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह ट्रक में भुक्की ले रहा आ रहा था। सूचना के आधार एसटीएफ ने आरोपी को राधा स्वामी चौक के नजदीक नाके पर दबोचा था। हालांकि एसटीएफ को उसे दबोचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। आरोपी ने पुलिस को देखकर अपना ट्रक बड़ी तेजी से पीछे मोड़ लिया था। इसके बाद एसटीएफ ने थोड़ी दूर उसका पीछा करके दबोचा था। इस दौरान तलाशी में उसके ट्रक से भुक्की बरामद हुई थी।
इसके बाद एसटीएफ की टीम उसे थाने ले आई थी। यहां पर उससे पूछताछ के बाद एसटीएफ ने उस पर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया था। आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसका जवाब था कि वह मोहाली ट्रक यूनियन से सामान लाद कर मध्य प्रदेश जाता था। वहां से वापस आते समय भुक्की लेकर आता था। इसके बाद मोहाली जिले और इसके साथ लगते इलाके में सप्लाई करता था। इस दौरान वह मोटी कमाई करता था। मोहाली में माल की सप्लाई देने के बाद उसने आगे भुक्की सप्लाई करनी थी।
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