मोहाली। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरण तिड़के ने नगर निगम चुनाव-2024 के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए बाहर से पहुंचे समर्थकों, परोपकारियों और अन्य को चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद चुनाव क्षेत्र छोड़ने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के समर्थकों और रिश्तेदारों को चुनाव प्रचार/अभियान समाप्त होने के बाद अपने उम्मीदवार का निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा गया है। उम्मीदवारों के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के समय ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति शांतिपूर्ण और उचित मतदान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के रिश्तेदारों और समर्थकों के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना जरूरी हो गया है। यह आदेश सिविल कर्मियों, सेना कर्मियों, अर्धसैनिक बल और बावर्दी पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश जिले की सीमा में तत्काल प्रभाव से 20 दिसम्बर 2024 से 22 दिसम्बर 2024 तक लागू रहेगा।
पंजाब चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, जिला पुलिस प्रमुख अपने अधिकार क्षेत्र के तहत पुलिस स्टेशनों के प्रमुखों के माध्यम से कल्याण मंडप/सामुदायिक हॉल/होटल/लॉज/रेस्तरां आदि की जांच करेंगे। इस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उनकी पहचान कर उनकी सूची बनाई जाएगी।