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Mohali News: एडीसी ने मायर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स कंपनी का लाइसेंस रद्द किया

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मोहाली। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने मायर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड फर्म का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि मेयर इमिग्रेशन कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड फर्म फेज-11, मोहाली के निवासी, गुरप्रीत सिंह और सुखजिंदर कौर निवासी गांव दया कलां, जिला मोगा हाल मकान नंबर-735, दशमेश एनक्लेव, लोहगढ़, जीरकपुर, तहसील डेराबस्सी (मोहाली) के दो निदेशक हैं। इस कंपनी को परामर्श कार्य के लिए लाइसेंस 14 जुलाई 2022 को जारी किया था। कुमारी सुमन लता, मालिक एससीएफ फेज-11, मोहाली ने अपने आवेदन दिनांक 4 जुलाई 2023 के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित किया कि गुरप्रीत सिंह (निदेशक) ने 31 फरवरी-2023 को कार्यालय खाली कर दिया है। इस संबंध में सुखजिंदर कौर (निदेशक) ने अपने आवेदन दिनांक 17 अक्तूबर-2023 के माध्यम से इस कार्यालय को लिखा कि भवन के मालिकों ने इस पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। इसलिए इस स्थान पर किसी अन्य कंपनी को लाइसेंस जारी न किया जाए।
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कंपनी की ओर से सीएस 92/2023 आवेदन सिविल कोर्ट, एसएएस नगर में दाखिल करने के लिए लंबित रखा गया था। सुमन लता ने दिनांक 16 सितंबर 2024 को बताया कि जिला न्यायालय ने इस मामले को खारिज कर दिया है और उनके पक्ष में आदेश पारित किए हैं। इसलिए लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही यह कंपनी लगातार मासिक रिपोर्ट पेश नहीं कर रही थी। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1) (जी) के प्रावधानों के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए, मायेर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
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