जानकारी के मुताबिक जिन सात अस्पतालों में पचास फीसदी बिस्तर आरक्षित किए गए हैं। उनमें कोविड मरीजों के लिए अति आधुनिक सुविधाओं वाली एंबुलेंस व अन्य इंतजाम भी हैं। डीसी ने अपने आदेश में कहा है कि जो भी कोविड मरीज सिविल सर्जन की तरफ से प्राइवेट अस्पतालों में रैफर किए जाएंगे, उनके इलाज के लिए वे इनकार नहीं करेंगे। इसके अलावा उक्त अस्पतालों में सारा स्टाफ मौजूद रहना चाहिए। वहीं, जो अस्पताल नियमों को पालन नहीं करेंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।