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Mohali News: 140 किलो चूरा पोस्त बरामद होने के मामले में दोषी को 10 साल की कैद

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मोहाली। जिला अदालत ने थाना नयागांव में दर्ज 140 किलो चूरा पोस्त बरामद होने के मामले मे दोषी करार देते हुए एक व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 1 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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मोहाली के अतिरिक्त जिला सेशन जज की अदालत ने सरकारी पक्ष व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोषी प्रभात कुमार को एनडीपीएस मामले में सजा सुनाई है। आरोपी को पिकअप गाड़ी के साथ चूरा पोस्त लाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अदालत ने इस मामले में संदेह का लाभ देते हुए अमन कुमार, अनिल व हरजिंदर को बरी करने के निर्देश जारी किए हैं।
22 जनवरी 2017 को थाना नयागांव की पुलिस ने पीजीआई चंडीगढ़ से नयागांव की ओर जाने वाले मार्ग पर नकाबंदी की हुई थी। इस दौरान खुड्डा लहौरा की तरफ से एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी आती दिखाई दी। गाड़ी में सवार लोग पुलिस नाका देखकर घबरा गए और चालक पुलिस को देखकर वापिस पीछे को गाड़ी भगाने लगा। इस पर गाड़ी पीछे खड़े ऑटो में जा टकराई।
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पुलिस कर्मचारी जब मौके पर पहुंचे तो गाड़ी सवार ने गाड़ी को लॉक किया और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी की जब तलाशी ली तो गाड़ी से 140 किलो चूरा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में पहले अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के बाद प्रभात कुमार, अमन कुमार, अनिल कुमार और हरजिंदर को एनडीपीएस एक्ट के तहत नामजद किया था।
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