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यू ट्यूब पर कुछ गलत डाला तो कोर्ट में होगी पेशी

Fri, 27 Sep 2013 07:56 AM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
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यू टयूब का दिनोंदिन बढ़ते दुरुपयोग पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।
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गायक यो यो हनी सिंह के मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अमोल रत्न सिंह पर आधारित बेंच ने केंद्रीय इंफारमेशन ब्यूरो (आईबी) और इंफारमेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया।
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हाईकोर्ट ने पूछा है कि मंत्रालय बताए कि किस तरह यू ट्यूब के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वहीं, हाईकोर्ट ने गायक हनी सिंह को भी वॉयस सैंपल देने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि हैदराबाद स्थित सीएफएसएल में उनकी आवाज को टेस्ट किया जा सके।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि चंडीगढ़ फोरेंसिक लैब हनी सिंह की आवाज को चेक करने में नाकामयाब रही है।

हाईकोर्ट ने हनी सिंह की आवाज की सीडी को हैदराबाद स्थित सीएफएसएल भिजवाने के निर्देश जारी कर दिए।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभद्र गीतों को लेकर हनी सिंह के खिलाफ चल रही प्रोसिडिंग्स पर अगली सुनवाई तक रोक रहेगी।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर के लिए निर्धारित की है। सनद रहे कि अभद्र गीतों के मामले में यो यो हनी सिंह के खिलाफ नवांशहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
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गायक हनी सिंह ने एफआईआर को रद करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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