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इंस्पेक्टर को दो साल की जेल

Mon, 14 Oct 2013 11:06 PM IST
अमर उजाला, मोगा
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मोगा में एडिशनल सेशन जज हरपाल सिंह की अदालत ने सोमवार को एक पनसप इंस्पेक्टर को दस हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में दो वर्ष की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना किया है।
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जुर्माना अदा न करने पर दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी के खिलाफ थाना विजिलेंस ब्यूरो फिरोजपुर ने आठ जनवरी 2010 को भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत पर्चा दर्ज किया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार निहाल सिंह वाला के आढ़ती जसपाल सिंह ने शिकायत की थी उसकी जसपाल एंड कंपनी नाम की आढ़त है। उसकी शॉप से पनसप ने धान की खरीद की थी।
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पनसप इंस्पेक्टर सुरेश चंद जिंदल धान की अदायगी के बिल पास करने को टालमटोल कर रहा था। इस कारण किसानों का बोनस और बेचे धान की कीमत अदा करने में देरी हो रही थी।

विजिलेंस के अनुसार आरोपी इंस्पेक्टर पहले आढ़ती को डरा धमका कर 45 हजार रुपये एेंठ चुका था। इसके बाद इंस्पेक्टर ने दस हजार रुपये और मांगने शुरू कर दिए।

आढ़ती जसपाल ने विजिलेंस से यह शिकायत की थी। बाद में दोषी को डीएसपी बलदेव सिंह की अगुवाई में एक शैलर पर आढ़ती से दस हजार की रिश्वत लेते दबोच लिया था। 

 अदालत ने सोमवार को दोनो पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पनसप इस्ंपेक्टर सुरेश चंद को रिश्वत के आरोप में दो वर्ष की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने का आदेश सुनाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा होगी।
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