संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। लुधियाना में बहन के सास-ससुर की नृशंस हत्या के मामले में अमनदीप कौर की अदालत ने यूके निवासी 39 वर्षीय चरणजीत सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
4 मई, 2022 को चरणजीत सिंह ने अपनी बहन के ससुर सुखदेव सिंह और सास गुरमीत कौर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसे 7 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने बताया कि इस संबंध में सराभा नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर मृतक दंपती की बेटी रुपिंदर कौर के बयान पर दर्ज हुई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 13 गवाह पेश किए, जिनकी गवाही के आधार पर आरोपी का दोष साबित हुआ। ट्रायल के दौरान आरोपी ने दलील दी कि वह लंदन में जन्मा है और वहीं पढ़ा-लिखा है। उसका आरोप था कि उसकी बहन सनप्रीत कौर को उसके सास-ससुर प्रताड़ित करते थे। सनप्रीत की शादी दंपती के बेटे जगमोहन सिंह से हुई थी और वह उनके साथ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में रहती है।
पुलिस के अनुसार, बुजुर्ग दंपती एक सप्ताह के भीतर स्कॉटलैंड जाने वाले थे। आरोपी को आशंका थी कि वहां जाकर वे उसकी बहन को दोबारा परेशान करेंगे, इसी सोच के चलते उसने हत्या की साजिश रची।
अभियोजन के मुताबिक, आरोपी जनवरी 2022 में लंदन से लुधियाना आया था और गिल गांव के जसदेव सिंह नगर में रिश्तेदारों के यहां रह रहा था। घटना वाले दिन उसने दो बार घर की रेकी की। उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। भागते समय वह सीसीटीवी में कैद हो गया।