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Punjab: CLU मामले में सिद्धू ने किया हाईकोर्ट का रुख, लुधियाना की CJM कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट किया था जारी

Wed, 19 Oct 2022 07:28 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब)

सार

इससे पहले सिद्धू ने 29 सितंबर को दायर की गई अर्जी में वीडियो कांफ्रेंसिंग से बयान दर्ज करवाने की मांग की थी। उक्त याचिका को रद्द कर दिया गया है।
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नवजोत सिंह सिद्धू - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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पंजाब के लुधियाना में सीएलयू केस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। सिद्धू की ओर से निचली अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई है। सीजेएम सुमित मक्कड़ की ओर से सिद्धू को कोर्ट में पेश होने के लिए 21 अक्टूबर को प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ है।

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बतौर गवाह 21 अक्तूबर को तलब किया है। हालांकि इससे पहले सिद्धू ने 29 सितंबर को दायर की गई अर्जी में वीडियो कांफ्रेंसिंग से बयान दर्ज करवाने की मांग की थी। उक्त याचिका को रद्द कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों तथा पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशू में सीएलयू को लेकर विवाद हुआ था।

यह भी पढ़ें : Punjab: नवजोत सिद्धू के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट, 21 अक्तूबर को अदालत में होना होगा पेश, जानें- क्या है मामला
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इसी विवाद में आशु ने पूर्व डीएसपी को धमकी दी थी। इस पर पूर्व डीएसपी ने उस समय के स्थानीय निकाय मंत्री सिद्धू को आशु की शिकायत की थी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पूर्व डीएसपी ने मामले अदालत में अर्जी लगा दी। इसमें गवाह नवजोत सिद्धू को बनाया गया। नवजोत सिंह सिद्धू को अदालत में पेश होकर गवाही देनी है। फिलहाल वे पटियाला जेल में बंद हैं।

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